असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में इस नियम को लागू करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब कोई भी निजी अस्पताल किसी मरीज का शव रोक नहीं सकेगा. मौत की पुष्टि होने के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा, चाहे इलाज का भुगतान बाकी क्यों न हो.